Lucknow : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भ्रामक खबरों का किया खंडन
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि मा० उच्च न्यायालय का आदेश अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है अतः इस प्रकार के समाचार खण्डनीय है। मा० उच्च न्यायालय का आदेश आयोग को
सहायक आचार्य परीक्षा तय कार्यक्रम पर ही होगी - अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार
प्रयागराज/ लखनऊ। विभिन्न समाचार माध्यमों में यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य परीक्षा में केवल 05 विषयों की पुनर्परीक्षा कराये जाने तथा अन्य 28 विषयों की परीक्षा यथावत रखने का आदेश दिया गया है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि मा० उच्च न्यायालय का आदेश अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है अतः इस प्रकार के समाचार खण्डनीय है। मा० उच्च न्यायालय का आदेश आयोग को प्राप्त होने पर उसके अध्ययनोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी। 18 एवं 19 अप्रैल, 2026 को प्रदेश के 06 जनपदों के 53 परीक्षा केन्द्रों पर विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य पद हेतु परीक्षा नियत कार्यक्रम के अनुसार आयोग द्वारा परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी।
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