मुजफ्फरनगर में बड़ा मोड़: मारपीट मामले में पीड़िता की शिकायत पर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों समेत 5 पर FIR दर्ज
मुजफ्फरनगर के जिला परिषद मार्केट में युवक-युवती से मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
मुजफ्फरनगर में मारपीट के मामले में बड़ा मोड़, पीड़िता की शिकायत पर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों सहित पांच नामजद लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जिला परिषद मार्केट में एक युवक और युवती के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जिस घटना को शुरुआत में कुछ लोगों द्वारा दूसरे रूप में पेश किया जा रहा था, उसमें अब पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। पीड़िता ने सामने आकर पुलिस को अपनी शिकायत सौंपी और पूरी घटना की हकीकत बताई। इसके बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हिंदू संगठन के पदाधिकारियों समेत पांच नामजद और कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, जिला परिषद मार्केट में उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया था, जब एक युवती अपने परिचित महताब के साथ दवा लेने और खाना खाने के लिए आई थी। आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन दोनों को अचानक घेर लिया और उनके नाम-पता पूछने लगे। जब इसका विरोध किया गया, तो आरोपियों ने फोन करके अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया।
पीड़िता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि भीड़ में शामिल लोगों ने उसके साथ आए युवक की बेरहमी से पिटाई की। जब वह उसे बचाने के लिए आगे आई, तो आरोपियों ने उसके साथ भी बेहद अभद्र व्यवहार किया, धक्का-मुक्की की और छेड़छाड़ की। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पीड़िता के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया गया और आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
पीड़िता के बयान और तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गौरव शर्मा, कुशल वीर, शुभम, प्रशांत शर्मा और लोकेश सैनी को नामजद करते हुए कई अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं में केस दर्ज किया है। इस एफआईआर में दंगा भड़काने, रास्ता रोकने, मारपीट करने, महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करने, शारीरिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस प्रशासन ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। इसके लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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