Sitapur : मानव अधिकार आयोग की संस्तुति पर सीएमओ ने की बड़ी कार्यवाही।
शिकायत में उल्लेख किया गया कि शुक्ला ने स्वास्थ्य पर्यवेक्षक होते हुए भी फील्ड में कोई कार्य नहीं किया, बल्कि बिना आदेश के लिपिकीय कार्य करते रहे, प्रमोशन के स
सीतापुर : आज़ाद अधिकार सेना जिलाध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने गंभीर संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, को विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ने दिनांक नौ अक्टूबर 2025 को पत्रांक मु.चि.अ./नोटिस/2025-26/5502 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिश्रिख के अधीक्षक को निर्देशित किया है कि आयोग के केस सं. 21965/24/68/2025 दिनांक 26.09.2025 में वर्णित सभी बिन्दुओं पर बिन्दुवार जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए। यह शिकायत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शिवसागर शुक्ला (स्वास्थ्य पर्यवेक्षक) के विरुद्ध की गई थी, जिन पर सेवा अवधि के दौरान गंभीर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, नियम उल्लंघन, आय से अधिक संपत्ति और प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायत में उल्लेख किया गया कि शुक्ला ने स्वास्थ्य पर्यवेक्षक होते हुए भी फील्ड में कोई कार्य नहीं किया, बल्कि बिना आदेश के लिपिकीय कार्य करते रहे, प्रमोशन के समय वेतन वृद्धि में हेराफेरी की और सरकारी सेवक होते हुए भी विभिन्न जनपदों में संपत्ति क्रय-विक्रय का कार्य किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि मानव अधिकार आयोग, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, जिलाधिकारी सीतापुर, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी (चतुर्थ) तथा नवल किशोर मिश्रा को भी भेजी गई है। जिलाध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा ने कहा कि यह कार्यवाही न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकारी विभागों में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार, मनमानी और नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। जनता के पैसे से मिलने वाला वेतन ईमानदारी से जनता की सेवा में लगना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि आज़ाद अधिकार सेना हमेशा आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहेगी, और इस मामले में भी पूर्ण पारदर्शिता से जांच कराए जाने तक निगरानी रखेगी।
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