Ballia: चीफ मिनिस्टर पी ए मर्डर केस में आरोपी ने सी बी आई को चकमा देकर गैंगेस्टर कोर्ट में किया सरेंडर
पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल चीफ मिनिस्टर शुबेंदु अधिकारी के पी ए मर्डर केस में सी बी आई को चकमा देते हुए
Report-Syed Asif Hussain zaidi
- सी बी आई ने दूसरे आरोपी गोलू को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई बंगाल
- प्रयुक्त हथियार के मामले के आरोपी नवीन सिंह के जमानत अर्जी आवेदन जिला जज ए के झा ने किया निरस्त
बलिया: पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल चीफ मिनिस्टर शुबेंदु अधिकारी के पी ए मर्डर केस में सी बी आई को चकमा देते हुए पूर्व के विचाराधीन गैंगेस्टर एक्ट के मामले में बांसडीह रोड शीतल दवनी निवासी आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मन्नू सिंह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गैंगेस्टर कोर्ट हरीश कुमार के न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया जहां न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड पर मऊ जेल भेजने का आदेश पारित की है वही सी बी आई ने दूसरे आरोपी (टकरसन) बांसडीह रोड के गोलू सिंह पुत्र राम जी सिंह को गिरफ्तार कर सी जे एम शैलेष पांडेय के न्यायालय में पेश किया और ट्रांजिस्ट रिमांड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जहां सी जे एम ने मेडिकल समेत समस्त डॉक्यूमेंट चेक करने के उपरांत 48घंटे का ट्रांजिट रिमांड स्वीकार कर ली। इसके उपरांत गोलू सिंह को सी बी आई पश्चिम बंगाल कोलकत्ता लेकर चली गई ।वही फेफना पुलिस , एस आई टी एवं सी बी आई के संयुक्त टीम द्वारा फेफना थम्हनपुरा गांव निवासी नवीन सिंह पुत्र अनिल सिंह को गिरफ्तार किए थे और पी ए मर्डर केस में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी भी हुई थी। जिसका खामियाजा सी बी आई को भुगतनी पड़ी थी। और ट्रांजिट रिमांड न्यायालय ने रिफ्यूज कर दी। उस मामले में आरोपी नवीन सिंह की जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत में प्रस्तुत हुआ। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत अर्जी पर बल न दिया गया , जिसकी सुनवाई करते हुए जिला जज अनिल कुमार झा की न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र की अर्जी निरस्त कर दी गई। आरोपी नवीन सिंह को वारंट B पर ले जाने की सूचना जेल अधीक्षक मऊ द्वारा सी जे एम न्यायालय को दे दी है। और सी बी आई ने नार्थ 24परगना बरासत कोलकत्ता लेकर चले गए ।
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