हरदोई न्यूज़: मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस०एल० रसायन को स्टोर न करेंः-कृषि रक्षा अधिकारी
हरदोई। कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया है कि सरकार ने 29 सितम्बर 2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस०एल० की बिकी, वितरण या उपयोग की अनुमति केवल मौजूदा स्टाक के सम्बन्ध मे प्रतिबन्धित कर दिया था, जिसके आदेश का प्रकाशन शासन द्वारा 06 अक्टूबर 2023 को किया गया था।
आदेश मे यह उल्लेख था कि मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस०एल० की बिकी, वितरण या उपयोग की अनुमति केवल मौजूदा स्टाक की निकासी के लिये ही दी जायेगी, जब तक कि इसकी एक्सपायरी अवधि समाप्त न हो जाए। पेस्टीसाइड एक्शन बोर्ड ने सतर्क किया, कि इस रसायन को कहीं भी लम्बे समय तक स्टाक मे जमा न रखा जाये।
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जिसे देखते हुये सभी डिलरों को निर्देशित किया है, कि मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस०एल० रसायन को स्टोर न करें। रसायन प्रतिबन्धित कर दिया गया है। यदि किसी प्रतिष्ठान पर कालाबाजारी करते पाया गया तो कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 की सुसंगत धाराओं मे कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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