हरदोई: दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कैद
टड़ियावां-हरदोई।
कोतवाली थाना इलाके में दुष्कर्म के मामले को लेकर जिला कोर्ट ने आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कारावास सहित 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 4 वर्ष पहले कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि रीपक उर्फ अक्षु पुत्र इच्छाराम निवासी गांव शीतलगंज, टड़ियावां, हरदोई ने उसकी बहन के दुष्कर्म किया। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपित को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां उसे सुनवाई के बाद 10 वर्ष सश्रम कारावास सहित 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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