Hardoi: मौत के मामले में 2 को 4-4 वर्ष कारावास की सजा

25 मार्च 2015 को एक व्यक्ति ने थाना सुरसा पर तहरीर दी थी कि श्याम बिहारी पुत्र रामरतन व रामरती पत्नी रामरतन ने उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट कर उसे घायल कर दिया।

Oct 16, 2024 - 20:44
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Hardoi: मौत के मामले में 2 को 4-4 वर्ष कारावास की सजा

Hardoi News INA.
थाना सुरसा इलाके में एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी एक महिला व एक पुरुष को 4-4 वर्ष कारावास सहित 14,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 25 मार्च 2015 को एक व्यक्ति ने थाना सुरसा पर तहरीर दी थी कि श्याम बिहारी पुत्र रामरतन व रामरती पत्नी रामरतन ने उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट कर उसे घायल कर दिया। बाद में उक्त वादी की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने उक्त दोनों आरोपितों को 4-4 वर्ष कारावास सहित 14,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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