Hardoi: पुलिस टीम पर फायर करने के मामले में 5 वर्ष की सजा
Hardoi News INA.
कछौना(Kachhauna) थाना इलाके में पुलिस टीम पर फायर करने के मामले में आरोपी को जिला न्यायालय ने 5 वर्ष कठोरतम कारावास सहित 27,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 20 जनवरी 2020 को अभियुक्त अरविंद उर्फ छुन्ना पुत्र स्व. राममूर्ति निवासी मोहल्ला पूर्वी बाजार कस्बा व थाना कछौना हरदोई ने पुलिस टीम पर जान से मार डालने की नीयत से फायर किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया था। इस घटना पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी अरविंद उर्फ छुन्ना को 5 वर्ष कठोरतम कारावास सहित 27,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
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