Hardoi: 15 साल बाद हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
Hardoi News INA.
पचदेवरा(Pachdevra) थाना इलाके में हत्या के मामले को लेकर जिला न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित 50,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, करीब 15 वर्ष पूर्व 7 अगस्त 2009 को एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी कि अभियुक्त मुन्ने उर्फ जनार्दन सिंह पुत्र बृजमोहन पाल सिंह ने जान से मार डालने की नीयत से फायर किया था। जिसमें उसके भाई की मृत्यु हो गयी थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी मुन्ने उर्फ जनार्दन को 50,000 रुपये के आर्थिक दंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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