हरदोई: गैंगेस्टर एक्ट में आरोपी को 2 वर्ष की सजा
बेनीगंज-हरदोई।
जिला न्यायालय ने गैंगेस्टर एक्ट में सके आरोपी को 2 वर्ष के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते 2 अगस्त 2022 को अभियुक्त रामू पुत्र लालता निवासी गांव कनौरा आँट थाना अतरौली हरदोई के विरुद्ध थाना बेनीगंज में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शनिवार को जिला न्यायालय स्पेशल जज गैंगेस्टर कोर्ट नर उक्त आरोपी को 5000 रुपये अर्थदंड सहित 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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