Hardoi: 22 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
करीब 22 साल पहले 13 अक्टूबर 2002 को एक व्यक्ति ने थाना लोनार पर शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसकी लड़की को प्रतिपाल भुर्जी पुत्र बचान सिंह निवासी गांव झोहाना थाना लोनार हरदोई बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
Hardoi News INA.
जिला न्यायालय ने एक लड़की को भगा ले जाने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष कारावास सहित 7,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। करीब 22 साल पहले 13 अक्टूबर 2002 को एक व्यक्ति ने थाना लोनार पर शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसकी लड़की को प्रतिपाल भुर्जी पुत्र बचान सिंह निवासी गांव झोहाना थाना लोनार हरदोई बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 10 वर्ष कारावास सहित 7,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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