Hardoi: लड़के के साथ कुकर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 22 जुलाई 2020 को पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि अभियुक्त ने उसके पुत्र के साथ गलत कार्य किया।
Hardoi News INA.
कछौना थाना इलाके में करीब 4 वर्ष पहले एक लड़के के साथ गलत कार्य करने के आरोप में जिला न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास सहित 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 22 जुलाई 2020 को पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि अभियुक्त ने उसके पुत्र के साथ गलत कार्य किया। जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जिला न्यायालय ने उपरोक्त आरोप में अभियुक्त कुलदीप नाई पुत्र रामकुमार निवासी गांव बालामऊ थाना कछौना हरदोई को आजीवन कारावास सहित 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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