Hardoi: कुकर्म करने के मामले में आजीवन कारावास

15 जून 2020 को पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि दीपक सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी गांव जरौआ थाना बेनीगंज हरदोई ने उसकी भांजी के साथ गलत कार्य किया।

By INA News Desk
Oct 1, 2024 - 00:06
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Hardoi: कुकर्म करने के मामले में आजीवन कारावास

Hardoi News INA.
कछौना थाना इलाके में एक लड़की के साथ गलत कार्य करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 जून 2020 को पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि दीपक सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी गांव जरौआ थाना बेनीगंज हरदोई ने उसकी भांजी के साथ गलत कार्य किया। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास सहित 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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