Hardoi News: हाइकोर्ट ने डीएम हरदोई को दी हिदायत- भविष्य में कभी स्विच ऑफ़ न हो मोबाइल...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मंगला प्रसाद सिंह का....
हरदोई। हाईकोर्ट के जज ने हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना मोबाइल फोन 24 घंटा ऑन रखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मंगला प्रसाद सिंह का मोबाइल फोन कार्य समय के दौरान बंद रहता है। यह घटना विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण में देरी से संबंधित न्यायालय सत्र के दौरान प्रकाश में आई। मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जुड़ा हुआ है। सरकारी वकील द्वारा डीएम के फोन के स्विच ऑफ होने की बात लखनऊ हाई कोर्ट के जज के सामने की गई थी, इसके बाद कोर्ट ने हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को खुद सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।
कोर्ट के आदेश पर हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह आज हाई कोर्ट के जज के सामने पेश हुए। जब मोबाइल स्विच ऑफ होने की बात पूछी गई तो जिलाधिकारी ने अपनी सफाई में कहा कि नेटवर्क में तकनीकी समस्या के कारण मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। जज ने कहा कि जिलाधिकारी जिले का प्रमुख होता है और उसका मोबाइल बंद आ रहा है। यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो जिलाधिकारी से कोई कैसे संपर्क करेगा।
सुनवाई के दौरान जज ने जिलाधिकारी को स्पष्ट रूप से कहा ध्यान रखिए कि भविष्य में कभी मोबाइल स्विच ऑफ ना हो। दरअसल हाईकोर्ट के सामने हरदोई के नजाकत अली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कि थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उसने आठ माह पहले ही विस्फोटक लाइसेंस के रेंन्यु के लिए जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद के यहां आवेदन कर रखा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
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इस पर सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकारी वकील से कहा था कि जिलाधिकारी हरदोई से पूछ के बताएं कि याची के लाइसेंस रीन्यू एप्लिकेशन पर अभी तक कोई आदेश क्यों नहीं हुआ। कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल पर सरकारी वकील ने न्यायाधीश को बताया था कि दोपहर 2:30 बजे, जब उन्हें पता चला कि डीएम से संपर्क करने के सभी प्रयास व्यर्थ थे, तो न्यायालय ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला प्रमुख अपना फोन बंद करके काम कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि फोन क्यों बंद किया गया था, जिससे यह चिंता पैदा हो रही है कि आपात स्थिति के दौरान जिला मजिस्ट्रेट से कैसे संपर्क किया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
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