मुख्तार अंसारी मामला: कपिल सिब्बल ने दी सुप्रीम कोर्ट में दलील, जज बोले- आप भी जानते हैं कि हम मुख्तार अंसारी वापस नहीं ला सकते..

आईएनए न्यूज़ डेस्क, नई दिल्ली
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से एक दलील पेश की। जिसके बाद मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर सोमवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हम बस इतना ही कह सकते हैं कि हमें जिसका डर था, वही हुआ।
पीठ ने कहा कि हम उसे वापस नहीं ला सकते। आप यह अच्छी तरह जानते हैं। साथ ही पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मुठभेड़ जैसी स्थिति की आशंका जताई थी।
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आरोप भी लगाया कि उनके पिता को दिए गए भोजन में ‘जहर’ था और उन्हें जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जिसके कारण हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि 28 मार्च को, मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे अंसारी की उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी।
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न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी द्वारा 2023 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बांदा जेल परिसर में उनके पिता की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था, जहां उन्हें रखा गया था।
उमर अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा से कहा कि हम बस इतना ही कह सकते हैं कि हमें जिसका डर था, वही हुआ। इस मामले में कुछ जांच की मांग करते हुए सिब्बल ने कहा कि इस देश में इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।
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