गाजीपुर: मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी की 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
गाजीपुर पुलिस एसपी सिटी ज्ञानेंद्र ने इस कुर्की से जुड़ी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कुर्की की गयी है। मंगलवार को कुर्की के दौरान पुलिस ने मुनादी कराई,इसके बाद संपत्ति पर जब्तीकरण का बोर्ड लगाया।
By INA News Ghazipur.
मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत लखनऊ में एक प्रॉपर्टी को गाजीपुर पुलिस ने सीज कर लिया। यह प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी की बतायी गयी है। लखनऊ स्थित इस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपये की आंकी गयी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर पुलिस ने इस बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया है। यह संपत्ति विभूति खंड, गोमती नगर स्थित चेल्सिया टावर में स्थित है।
गाजीपुर पुलिस एसपी सिटी ज्ञानेंद्र ने इस कुर्की से जुड़ी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कुर्की की गयी है। मंगलवार को कुर्की के दौरान पुलिस ने मुनादी कराई,इसके बाद संपत्ति पर जब्तीकरण का बोर्ड लगाया।
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पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति अपराधों के जरिए अर्जित धन से खरीदी गई थी। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ स्थित आफशा अंसारी का फ्लैट को कुर्क कर लिया है। लखनऊ के इंदिरानगर के विभूति खण्ड के चेल्सिया टावर में आफशा अंसारी का यह फ्लैट है। गाजीपुर पुलिस ने 2 करोड़ के इस फ्लैट को कुर्क कर सीज किया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी लम्बे अरसे से फरार चल रही है। मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी पर विभिन्न मामलों में नौ केस दर्ज है, कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
आफ्शां अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। फिलहाल गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आफशां का लखनऊ स्थित फ्लैट कुर्क कर लिया है। पुलिस की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी फ्लूम पेट्रोकेम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बताई गई थी। इसके पीछे फर्म के पीछे मुख्तार के गिरोह IS-191 के सदस्यों और सहयोगियों के का हाथ बताया जा रहा है।
अफ्शां और गैंग के अन्य सदस्यों ने जुर्म की दुनिया की काली कमाई से ऑफसा रिसर्चर और उनके गिरोह ने ग्लोराइज लैंडडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड,आगाज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड,मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और इनिजियो नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में भी निवेश किया था। पुलिस ने बताया कि आफ्शां अंसारी पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। आफ्शां अंसारी मूल रूप से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित दर्जी मोहल्ला की रहने वाली है, उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। फिलहाल, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके फ्लैट को कुर्क कर लिया है। मंगलवार को नायब तहसीलदार की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
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इस दौरान घोषणा की गई कि अगर संपत्ति पर कोई अधिकार जता रहा है तो 3 महीने के अंदर गाजीपुर में जिला अधिकारी के न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराए। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिवंगत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी द्वारा अवैध रूप से अर्जित किए गए लखनऊ के चेल्सी टॉवर स्थित फ्लैट को मंगलवार को कुर्क कर लिया गया।
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