भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट बढ़ी: नए बैगेज नियम 2026 आज से लागू, 50,000 से 75,000 रुपये तक सामान बिना टैक्स

नए नियमों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नियम इलेक्ट्रॉनिक तथा एडवांस डिक्लेरेशन को बढ़ावा दे

Feb 3, 2026 - 00:02
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भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट बढ़ी: नए बैगेज नियम 2026 आज से लागू, 50,000 से 75,000 रुपये तक सामान बिना टैक्स
भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट बढ़ी: नए बैगेज नियम 2026 आज से लागू, 50,000 से 75,000 रुपये तक सामान बिना टैक्स
  • नए बैगेज नियम 2026: सरकार ने बढ़ाई ड्यूटी-फ्री सीमा 75,000 रुपये, विदेशी पर्यटकों के लिए भी राहत, 2 फरवरी से प्रभावी
  • बैगेज नियमों में बड़ा उछाल: भारत में अब 75,000 रुपये तक ड्यूटी-फ्री सामान, नए नियम 2026 ने पुराने ढांचे को बदला

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए बैगेज नियम, 2026 आज 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों के तहत ड्यूटी-फ्री सामान लाने की सीमा बढ़ाई गई है तथा पुराने नियमों की जगह नया फ्रेमवर्क लागू हुआ है। यह बदलाव दशक पुराने बैगेज नियमों को बदलने वाला है तथा यात्रियों को अधिक राहत प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने रविवार को बैगेज नियम, 2026 को अधिसूचित किया। ये नियम 2 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो गए हैं तथा बैगेज नियम, 2016 की जगह ले रहे हैं। नए नियमों के तहत भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल के पर्यटकों को हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आने पर 75,000 रुपये तक का सामान ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति है। यह सीमा पहले 50,000 रुपये थी। सामान यात्री के व्यक्ति पर या bona fide accompanied baggage में होना चाहिए।

विदेशी मूल के पर्यटकों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। यह बदलाव भी 2 फरवरी 2026 से लागू है। नियम भूमि मार्ग से आने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होते। नए नियमों में आभूषणों की ड्यूटी-फ्री सीमा भी स्पष्ट की गई है। एक साल से अधिक समय विदेश में रहने वाले यात्रियों के लिए महिलाओं को 40 ग्राम तथा पुरुषों को 20 ग्राम सोने के आभूषण ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति है। यह बदलाव यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करता है। नियमों में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के यात्रियों को एक नया लैपटॉप या नोटपैड ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति है। पहले इस आइटम के लिए अलग से कोई फ्री अलाउंस नहीं था।

75,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर ड्यूटी लगेगी। व्यक्तिगत उपयोग के अतिरिक्त सामान पर स्टैंडर्ड कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत कर दी गई है जो पहले अधिक थी। यह बदलाव अतिरिक्त खरीदारी करने वाले यात्रियों के लिए राहत है। नए नियमों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नियम इलेक्ट्रॉनिक तथा एडवांस डिक्लेरेशन को बढ़ावा देते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इन नियमों को अधिसूचित किया है तथा यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। ये बदलाव बजट 2026 में घोषित किए गए थे तथा यात्रा और खपत में वृद्धि को ध्यान में रखकर किए गए हैं। नियमों से एनआरआई तथा विदेश यात्रा से लौटने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा। ड्यूटी-फ्री अलाउंस में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए 66.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

नियमों में स्पष्ट किया गया है कि सामान व्यक्तिगत उपयोग के लिए होना चाहिए तथा unaccompanied shipments पर लागू नहीं होता। यात्री सामान की वैल्यूएशन कस्टम्स द्वारा की जाएगी। नए बैगेज नियम, 2026 यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे दशक पुराने ढांचे को अपडेट करते हैं तथा आधुनिक यात्रा आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। नियम हवाई तथा समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों पर लागू हैं। बैगेज नियम, 2026 से यात्रियों को अधिक सामान ड्यूटी-फ्री लाने की सुविधा मिलेगी तथा अतिरिक्त सामान पर कम ड्यूटी होगी। यह बदलाव यात्रा को आसान बनाने की दिशा में कदम है।

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