Hardoi : 14 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, समझौते योग्य मामलों का तेज निस्तारण करने का होगा प्रयास

जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का सुलह-समझौते से निपटारा किया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत

Mar 10, 2026 - 23:42
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Hardoi : 14 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, समझौते योग्य मामलों का तेज निस्तारण करने का होगा प्रयास
Hardoi : 14 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, समझौते योग्य मामलों का तेज निस्तारण करने का होगा प्रयास

हरदोई जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रीता कौशिक के निर्देशन में यह कार्यक्रम होगा। इसमें अधिक से अधिक वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करने का प्रयास न्यायालय और जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव काव्या सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद, श्रम मामले, भूमि अधिग्रहण, बिजली बिल से जुड़े मामले (अशमनीय वादों को छोड़कर), सिविल वाद और राजस्व वाद जैसे निस्तारण योग्य मामले शामिल होंगे।

जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का सुलह-समझौते से निपटारा किया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले विशेष लोक अदालतें भी लगाई जा रही हैं। छोटे अपराधों (पेटी ऑफेंस) के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े मामलों के लिए भी अलग से विशेष लोक अदालत लगेगी। इनकी सफलता के लिए अपर जिला जज यशपाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है और आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। आम जनता से अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत और उससे पहले लगने वाली विशेष लोक अदालतों में अपने वादों को निस्तारित कराकर कार्यक्रम को सफल बनाएं।

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