अजान पर हाईकोर्ट के फैसले का बर्क ने किया स्वागत, नियमों के पालन पर रोक न लगाने की उठाई मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट के अजान संबंधी फैसले का सपा नेता ममलुकुर्रहमान बर्क ने स्वागत किया। इमामों और मुतवल्लियों की बैठक बुलाकर नियमों के पालन का आह्वान किया।

By INA News Desk
Oct 8, 2026 - 21:43
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अजान पर हाईकोर्ट के फैसले का बर्क ने किया स्वागत, नियमों के पालन पर रोक न लगाने की उठाई मांग

Report : उवैस दानिश, सम्भल

सहारनपुर की आयशा मस्जिद में पांच वक्त की अजान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा के वरिष्ठ नेता मौलाना ममलुकुर्रहमान बर्क ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे निष्पक्ष फैसला बताया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 और 2020 में दिए गए कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का शपथपत्र देते हैं, तो पुलिस और जिला प्रशासन अजान में हस्तक्षेप न करे।

मौलाना बर्क ने कहा कि मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करेंगे और इसके लिए एफिडेविट भी देंगे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर अधिकारी अजान की अनुमति में रोक लगाते हैं तो उनसे मुलाकात की जाएगी और हाईकोर्ट के आदेश से अवगत कराया जाएगा। बर्क ने कहा कि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते हुए मामला हाईकोर्ट तक ले जाया जाएगा।

उन्होंने अजान और ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि अजान कुछ ही मिनट की होती है और सवाल उठाया कि धार्मिक आयोजनों में तेज आवाज वाले डीजे पर कार्रवाई और अजान पर रोक को किस तरह देखा जाए। उन्होंने आगे बताया कि इमाम और मुतवल्लियों की बैठक बुलाकर नियमों की जानकारी दी जाएगी और उनसे गाइडलाइन का पालन कराने के साथ अधिकारियों से कानूनी तरीके से अनुमति लेने को कहा जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हालांकि निर्धारित शोर मानकों और अनुमति संबंधी नियमों के अधीन ही रहेगा।

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