Ballia : न्यायालय ने अभियुक्त बाप बेटे को सुनाई दस वर्ष की कठोर कैद की सजा, लगभग उन्नीस वर्षों पूर्व घटित हुआ था गैर इरादतन हत्या की घटना
बता दें कि यह घटना रसड़ा थाना अंतर्गत गढ़वा गांव में 10नवंबर 2006 को दिवाल में चूल्हा सटा कर खाना बनाने के लिए मारपीट हुई थी जिसमें काफी गंभीर चोट के वजह से
Report : S.Asif Hussain zaidi
बलिया : लगभग उन्नीस वर्षों पूर्व मामूली विवाद यानी दीवार में चूल्हा सटाने को लेकर उपजे विवाद में हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (4) ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने अभियुक्त निजामू पुत्र फ़ुलमुहमद एवं फ़ुलमुहमद गढ़वा रसड़ा को दोषी पाकर दस दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित की है साथ ही दोनों को ग्यारह ग्यारह हजार रूपये के जुर्माने से भी दंडित की है।
जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त तीन तीन माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। बता दें कि यह घटना रसड़ा थाना अंतर्गत गढ़वा गांव में 10नवंबर 2006 को दिवाल में चूल्हा सटा कर खाना बनाने के लिए मारपीट हुई थी जिसमें काफी गंभीर चोट के वजह से एक आदमी की मौत हो गई थी उसी मामले में न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाई है।
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