Hardoi News: राजस्व विभाग की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश।

जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश के मामलों में अनावश्यक विलम्ब न किया जाये। वादों का निस्तारण ....

By INA News Desk
Nov 22, 2024 - 19:39
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Hardoi News: राजस्व विभाग की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश।

हरदोई। विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग व चकबंदी विभाग की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश के मामलों में अनावश्यक विलम्ब न किया जाये। वादों का निस्तारण तेजी से कराया जाये। आख्या या रिपोर्ट में स्पष्टता रखी जाये। अंश निर्धारण या सीमांकन से सम्बंधित आख्या की प्रत्येक स्तर पर सावधानी से जाँच की जाये।

सदर तहसील में पैमाइश के एक मामले में एक वर्ष से अधिक देरी पर कानून गो अजय कुमार रस्तोगी के वेतन से आवेदन शुल्क 1000 रूपये काटकर आवेदक को वापस करने के निर्देश दिए। शाहाबाद तहसील के कानून गो गिरजा शंकर बाजपेई, संजय मिश्रा व आदेश कुमार को पैमाइश के मामले में देरी पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने व इंद्रजीत शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्तुत करने के निर्देश दिए। बिलग्राम तहसील के कानून गो अशोक कुमार शुक्ला, कानून गो हरिश्चन्द्र व बिलग्राम से संडीला स्थानांतरित हरिओम को पैमाइश के पुराने मामले लंबित रहने पर प्रविष्टि देने को कहा।

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उन्होंने कहा कि पैमाइश के एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों में वाद दायर होने की तिथि के बाद तैनात रहे सभी नायब तहसीलदारों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने को कहा। उन्होंने कहा कि पुराने मामलों में निस्तारण आख्या की जाँच की जाये। 15 दिन तक पैमाइश के पुराने मामलों के निस्तारण के लिए अभियान चलाया जाये। इसके लिए टाइम टेबल बनाया जाये।

पैमाइश वाले के गाटे के पास वाले गाटों के काश्तकारों को भी सूचना दी जाये। धारा 116 के वादों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अंश विभाजन के मामलों के निस्तारण में तेजी लायी जाये। 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाये। आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का ससमय गुणात्मक निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह व सभी सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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