Hardoi News: 9 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

जिला न्यायालय ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 21.02.2015 को थाना...

Nov 22, 2024 - 18:43
Nov 22, 2024 - 18:44
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Hardoi News: 9 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

By INA News Hardoi.
जिला न्यायालय ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 21.02.2015 को थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्त आलोक कुमार द्विवेदी पुत्र राधेश्याम द्विवेदी निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव द्वारा वादी की पुत्री की हत्या कर शव छिपा दिया।

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इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 174/15 धारा 302/201 भादवि0 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।  इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उक्त अभियुक्त को  आजीवन कारावास व 75 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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