घरेलू उपभोक्ताओं को PNG अपनाने पर जोर, रोजाना 2000 नए कनेक्शन; LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। 

प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (PNG) के उपयोग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान

Apr 23, 2026 - 18:00
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घरेलू उपभोक्ताओं को PNG अपनाने पर जोर, रोजाना 2000 नए कनेक्शन; LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। 
घरेलू उपभोक्ताओं को PNG अपनाने पर जोर, रोजाना 2000 नए कनेक्शन; LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। 

प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (PNG) के उपयोग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में औसतन प्रतिदिन करीब 2000 नए PNG कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।

भूराजनीतिक संकट के बावजूद देश में PNG की उपलब्धता सुचारु बनी हुई है और उपभोक्ताओं को 24×7 गैस आपूर्ति मिल रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एलपीजी के बजाय PNG कनेक्शन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। इस संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2026 को “पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026” जारी किया गया है।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने भी प्रदेश में PNG आपूर्ति को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में 12 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियां अपना नेटवर्क तैयार कर चुकी हैं और आवासीय क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाकर गैस आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं।

LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी निर्देश:
सरकार की 14 मार्च 2026 की अधिसूचना के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास PNG और घरेलू LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें LPG कनेक्शन रखना अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा।

साथ ही PNG कनेक्शन लेने के बाद कोई भी उपभोक्ता सरकारी तेल कंपनियों या उनके वितरकों से LPG सिलेंडर का रिफिल नहीं ले सकेगा।

कैसे होगा क्रियान्वयन:
जहां-जहां पाइपलाइन बिछ चुकी है और गैस आपूर्ति संभव है, वहां CGD कंपनियां उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के जरिए सूचना भेज रही हैं। साथ ही कॉलोनियों, मोहल्लों और अपार्टमेंट्स में जाकर लोगों को PNG कनेक्शन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

इन सूचनाओं की प्रति संबंधित तेल कंपनियों और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दी जा रही है। इसके बाद यदि उपभोक्ता तीन महीने के भीतर PNG नहीं अपनाते या LPG सरेंडर नहीं करते, तो उनके पते पर LPG आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

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