Ballia News: किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त को चार साल का कठोर कैद व जुर्माना। 

लगभग 9 वर्षों पूर्व नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिक से छेड़छाड़ करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की...

May 17, 2025 - 10:25
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Ballia News: किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त को चार साल का कठोर कैद व जुर्माना। 

Report- S.Asif Hussain zaidi / Advocate- D.N.Yadve

बलिया। लगभग 9 वर्षों पूर्व नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिक से छेड़छाड़ करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की न्यायालय ने अभियुक्त अजीत उर्फ ढलून पंडित पुरा नगरा को दोषी ठहराया है तथा चार वर्षो के शास्त्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही न्यायालय ने ₹6000 जुर्माना से भी दंडित की है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा।

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अभियोजन के अनुसार यह घटना नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 दिसंबर 16 को 10:00 दिन में घटित हुआ था। पीड़िता घर से बाहर निकली थी कि अभियुक्त मौका पाकर उसके साथ छेड़ छाड़ करने लगा और  गमछा से उसका मुंह बांधकर घसीटने लगा चिल्लाई तो भाग गया इस मामले में पीड़िता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ । जिसमें परीक्षण के दौरान विशेष अभियोजक डी० एन० पाण्डेय ने अपना और बचाव पक्ष ने अपना तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

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