Gonda : स्कूली वाहनों के लिए नए सख्त नियम, फिटनेस के लिए गुरू जी को लेनी होगी शपथ
दरवाजों पर मजबूत ताले लगेंगे और आगे के दरवाजे के नीचे हैंड रेल होगी। बस की छत पर मजबूत होल्डिंग रॉड लगी होगी जो फिसलन वाली नहीं होगी। बस में पारदर्शी फर्स्ट एड बॉक्स, दो बीआईए
गोंडा जिले में स्कूलों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों पर अब सख्ती बढ़ गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कोई वाहन बच्चों को ले जा सकता है तो स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए स्कूल के गुरू जी और प्रबंधक को शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। एआरटीओ आर सी भारतीय ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटर यान नियम 2019 का पालन कराने के आदेश हैं। बस का फिटनेस वैध होना जरूरी है। बस पीले रंग की होगी और आगे-पीछे ‘विद्यालय बस’ लिखा जाएगा। दोनों तरफ स्कूल का नाम भी स्पष्ट लिखा जाएगा।
दरवाजों पर मजबूत ताले लगेंगे और आगे के दरवाजे के नीचे हैंड रेल होगी। बस की छत पर मजबूत होल्डिंग रॉड लगी होगी जो फिसलन वाली नहीं होगी। बस में पारदर्शी फर्स्ट एड बॉक्स, दो बीआईएस मार्क वाले अग्निशामक यंत्र केबिन और पीछे के हिस्से में लगे होंगे। एक आपातकालीन दरवाजा 55 सेमी × 120 सेमी का होगा जो अंदर-बाहर दोनों तरफ खुलता है।
पीछे आपातकालीन खिड़की 150 सेमी × 120 सेमी की टफन ग्लास वाली होगी जिसमें शीशा तोड़ने की व्यवस्था होगी। खिड़कियों पर जाली या रॉड लगी होगी ताकि बच्चे सिर बाहर न निकाल सकें। चढ़ने-उतरने के समय खतरे की चेतावनी देने वाली लाइट लगी होगी। बस में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे। फर्श जर्जर नहीं होगी और परिचर की व्यवस्था जरूरी होगी। नियम तोड़ने पर दुर्घटना होने पर प्रबंधक या प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।
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