Ayodhya : अयोध्या में फर्जी बैनामा मामले में कोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश
गाटा संख्या 670 से जुड़े बैनामे में हेरफेर कर प्रार्थी के मकान की चौहद्दी दिखाई गई जबकि असली जमीन कई किलोमीटर दूर है। अदालत ने दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद प्रथम
अयोध्या में जमीन हड़पने की कथित साजिश पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मनोहरा सिंह बनाम मुरारी सिंह यादव मामले में प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अदालत ने थाना कोतवाली नगर को निर्देश दिए कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करें और रिपोर्ट न्यायालय को सौंपें। आरोप है कि प्रार्थी के मकान की जमीन से छेड़छाड़ कर फर्जी बैनामा तैयार किया गया।
गाटा संख्या 670 से जुड़े बैनामे में हेरफेर कर प्रार्थी के मकान की चौहद्दी दिखाई गई जबकि असली जमीन कई किलोमीटर दूर है। अदालत ने दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद प्रथम दृष्टया गंभीर संदेह मानते हुए धारा 173(4) के तहत प्रकरण दर्ज करने और विवेचना करने का आदेश दिया। अब पुलिस जांच से इस कथित जमीन घोटाले की सच्चाई सामने आएगी।
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