Hardoi : हरदोई में बलात्कार और पॉक्सो मामले में अभियुक्त को सात साल की सजा

हरियावां पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन विभाग ने अदालत में मजबूत दलीलें और सबूत पेश किए, जिसके परिणामस्वरूप अभियु

Jul 23, 2025 - 21:30
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Hardoi : हरदोई में बलात्कार और पॉक्सो मामले में अभियुक्त को सात साल की सजा
हरदोई में बलात्कार और पॉक्सो मामले में अभियुक्त को सात साल की सजा

हरदोई : जिले के थाना हरियावां क्षेत्र में एक लड़की के साथ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में विशेष अदालत ने अभियुक्त धर्मेंद्र, पुत्र रामचरन, निवासी कुरसेली, थाना हरियावां, हरदोई को सात साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 23 जुलाई 2025 को विशेष पॉक्सो अदालत, हरदोई द्वारा सुनाया गया।

1 अगस्त 2015 को पीड़िता की मां ने थाना हरियावां में शिकायत दर्ज की थी कि अभियुक्त धर्मेंद्र ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस शिकायत के आधार पर थाना हरियावां में मुकदमा संख्या 171/15, धारा 363/366 भारतीय दंड संहिता (भादवि) के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 भादवि (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

हरियावां पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन विभाग ने अदालत में मजबूत दलीलें और सबूत पेश किए, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद धर्मेंद्र को बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के आरोपों में सात साल की कठोर सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

यह सजा उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत मिली है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत हरियावां पुलिस और अभियोजन विभाग ने मिलकर इस मामले में तेजी से कार्रवाई की और पीड़िता को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त की।

  • नाम: धर्मेंद्र, पुत्र रामचरन

  • पता: कुरसेली, थाना हरियावां, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश

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