Hardoi : हरदोई में हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने मामले की गहन जांच की और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पचदेवरा थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में मजबूत और प्रभावी पै
हरदोई : "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पचदेवरा थाना पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप हत्या के एक मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला जिला न्यायालय ADJ-04, हरदोई द्वारा लिया गया।
16 सितंबर 2014 को हरदोई जिले के पचदेवरा थाना क्षेत्र के कुँवरपुर गांव निवासी विलायत, पुत्र रहीम, ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में बताया गया कि मशरूर अली और तौफीक अली, दोनों यूसुफ के पुत्र और कुँवरपुर गांव के निवासी, ने उनके बेटे की हत्या कर दी। इस शिकायत के आधार पर पचदेवरा थाने में मुकदमा संख्या 309/14, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने मामले की गहन जांच की और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पचदेवरा थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में मजबूत और प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। 21 जुलाई 2025 को जिला न्यायालय ADJ-04, हरदोई ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों, मशरूर अली और तौफीक अली, को दोषी ठहराया। दोनों को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
दोषियों का विवरण
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मशरूर अली, पुत्र यूसुफ, निवासी कुँवरपुर, थाना पचदेवरा, जनपद हरदोई।
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तौफीक अली, पुत्र यूसुफ, निवासी कुँवरपुर, थाना पचदेवरा, जनपद हरदोई।
"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत स्थानीय पुलिस और अभियोजन विभाग ने इस मामले में सक्रियता और समन्वय के साथ काम किया। उनकी प्रभावी पैरवी और ठोस सबूतों के प्रस्तुतीकरण ने न्यायालय को यह कठोर फैसला लेने में मदद की। यह सजा न केवल पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान करती है, बल्कि समाज में अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश भी देती है।
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