Hardoi : पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को 20 साल की कठोर सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना

इस शिकायत पर थाने में मुकदमा संख्या 23/20, धारा 376 AB भादवि और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्या

Sep 2, 2025 - 00:02
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Hardoi : पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को 20 साल की कठोर सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना
पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को 20 साल की कठोर सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना

हरदोई : जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी कार्रवाई के बाद एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई। पीड़ित ने कोतवाली देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त अनिल, पुत्र गोविंद प्रसाद, कनकोहरी पुरवा, थाना टंडियावां, हरदोई ने उनकी बेटी के साथ गलत कार्य किया। इस शिकायत पर थाने में मुकदमा संख्या 23/20, धारा 376 AB भादवि और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।

कोतवाली देहात पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट, हरदोई में मजबूत पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त अनिल को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस ने बताया कि अभियोजन की कार्रवाई समय पर पूरी की गई, जिससे यह सजा संभव हो सकी।

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