Hardoi : मारपीट और धमकी के मामले में चार अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा

हरपालपुर थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप ADJ-01 कोर्ट, हरदोई ने चारों अभियुक्तों सुखेंद्र, वड़कू, नन्हेलाल

Sep 2, 2025 - 00:03
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Hardoi : मारपीट और धमकी के मामले में चार अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा
मारपीट और धमकी के मामले में चार अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा

हरदोई जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत हरपालपुर थाना पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी कार्रवाई के बाद चार अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। पीड़ित राजेश, पश्चिमपुरवा, बेहटा रम्पुरा, थाना हरपालपुर के निवासी, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सुखेंद्र पुत्र चोखेलाल, वड़कू पुत्र चोखेलाल, नन्हेलाल पुत्र वड़कू और करू पुत्र वड़कू, सभी पश्चिमपुरवा, बेहटा रम्पुरा के निवासी, ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इस शिकायत पर हरपालपुर थाने में मुकदमा संख्या 238/20, धारा 323/504/506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद धारा 34/304/506 भादवि के तहत आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया।

हरपालपुर थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप ADJ-01 कोर्ट, हरदोई ने चारों अभियुक्तों सुखेंद्र, वड़कू, नन्हेलाल और करू को सात-सात साल के सश्रम कारावास और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि अभियोजन की कार्रवाई समय पर पूरी की गई, जिससे यह सजा संभव हो सकी।

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