Hardoi : गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना

पिहानी थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप ASJ-04 कोर्ट, हरदोई ने अभियुक्त दिनेश को दो साल के सा

Sep 2, 2025 - 00:04
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Hardoi : गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना
गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना

हरदोई जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पिहानी थाना पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी कार्रवाई के बाद एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई। अभियुक्त दिनेश, पुत्र बालकराम, मनुवापुर, थाना सेहरामऊ, शाहजहांपुर के खिलाफ पिहानी थाने में मुकदमा संख्या 90/2005, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।

पिहानी थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप ASJ-04 कोर्ट, हरदोई ने अभियुक्त दिनेश को दो साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि अभियोजन की कार्रवाई को समय पर पूरा किया गया, जिससे यह सजा संभव हो सकी।

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