Hardoi : हरदोई में अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया

गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। इस मामले में थाना टडियावां पर मुकदमा संख्या 12/26 दर्ज किया गया है

By INA News Desk
Jan 6, 2026 - 23:23
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Hardoi : हरदोई में अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया
Hardoi : हरदोई में अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया

हरदोई जिले के थाना टडियावां पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत 4 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए गुड्डू पुत्र इद्दू, निवासी मोहल्ला लालपीर, कस्बा गोपामऊ, थाना टडियावां, जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। इस मामले में थाना टडियावां पर मुकदमा संख्या 12/26 दर्ज किया गया है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 लगाई गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई चल रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गुड्डू का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, जिनमें मुख्य रूप से गोहत्या निवारण अधिनियम, गोवध निवारण अधिनियम, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से जुड़े हैं। प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:

  • मुकदमा संख्या 818/2009 धारा 3/8 गोहत्या निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 587/11 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 757/14 धारा 3/5/8/11 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 64/16 धारा 3/5/8/11 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 140/16 धारा 5/8/11 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 200/16 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 327/16 धारा 307 आईपीसी तथा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 89/17 धारा 2(b)(iii) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 444/17 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 495/17 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम
  • मुकदमा संख्या 379/18 धारा 20/8 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक नीरज कुमार, कांस्टेबल सुलमत कुमार और कांस्टेबल सुनील कुमार शामिल थे।

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