हरदोई में दुष्कर्म और एससी-एसटी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
हरदोई में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने गंभीर अपराध में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और सत्रह हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हरदोई। जिले की विशेष एससी-एसटी अदालत ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने, धमकाने और जातिसूचक अपमान से जुड़े पुराने मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई है
राज्य भर में चिन्हित और गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत हरदोई पुलिस और अभियोजन विभाग ने इस मुकदमे में सक्रियता दिखाई
पुलिस द्वारा समयबद्ध तरीके से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामले का विचारण प्रारंभ हुआ। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर मौजूद सुबूतों का परीक्षण करने के उपरांत विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाया और उन्हें दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
दोषियों को सजा के मुकाम तक पहुंचाने में अभियोजन अधिकारी अमित कुमार मिश्रा, तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी सर्वेश मिश्रा और थाना पाली के पैरोकार आरक्षी टीटू सिंह की प्रभावी पैरवी महत्वपूर्ण रही
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