Hardoi Crime News: हरदोई में दहेज हत्या के दोषी पति को 7 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Hardoi Court Verdict: हरदोई की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति अनूप को 7 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई। सांडी पुलिस की पैरवी से मिला पीड़िता को न्याय।
हरदोई जिले की एक स्थानीय अदालत ने विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और दहेज उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पति को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से की गई मजबूत और प्रभावी पैरवी के चलते दोषी को बहुत कम समय में कानून के शिकंजे तक पहुंचाया जा सका, जिससे पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सका।
यह पूरा मामला हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव से जुड़ा है। यहां के रहने वाले अनूप नाम के व्यक्ति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच सांडी पुलिस द्वारा काफी गहनता से की गई थी। पुलिस ने घटना से जुड़े तमाम साक्ष्यों और गवाहों को अदालत के सामने बेहद मजबूती के साथ पेश किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दहेज हत्या और प्रताड़ना का पूरी तरह दोषी पाया।
राज्य में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत इस केस की लगातार निगरानी की जा रही थी। हरदोई पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच और अभियोजन अधिकारी चंदन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी देवेंद्र राय व सांडी थाने के पैरोकार कांस्टेबल अमित कुमार के सराहनीय प्रयासों का ही नतीजा रहा कि अदालत में आरोप पूरी तरह सिद्ध हो सके। जिला जज हरदोई की अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद आज दोषी अनूप को सात साल की कड़ी जेल और जुर्माने की सजा से दंडित कर जेल भेज दिया है। इस फैसले के बाद क्षेत्र के लोगों में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
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