UP Crime News: हरदोई में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना
हरदोई की विशेष अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में दोषी अनिल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हरदोई पुलिस और अभियोजन विभाग को बड़ी सफलता मिली है
मामला मझिला थाना क्षेत्र का है, जहां धारा 376 और पॉक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था
अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रभावी पैरवी, गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने ग्राम भगौनापुर निवासी आरोपी अनिल को दोषी ठहराया
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