UP Crime News: हरदोई में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

हरदोई की विशेष अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में दोषी अनिल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Aug 17, 2026 - 21:59
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UP Crime News: हरदोई में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हरदोई पुलिस और अभियोजन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विशेष पॉक्सो अदालत ने मझिला थाना क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है

मामला मझिला थाना क्षेत्र का है, जहां धारा 376 और पॉक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने मामले की गहन और गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी कर अदालत में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए

अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रभावी पैरवी, गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने ग्राम भगौनापुर निवासी आरोपी अनिल को दोषी ठहराया। इस मामले में विवेचक उपनिरीक्षक सोहन लाल गंगवार, अभियोजन अधिकारी अमित कुमार शुक्ला और पैरोकार अंशुमान यादव की मजबूत कानूनी कार्रवाई और तत्परता की सराहना की गई है

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