Education News: हरदोई में निजी स्कूलों पर सख्ती- फीस बढ़ोतरी, ड्रेस-पुस्तकों और वाहन सत्यापन को लेकर डीएम के कड़े निर्देश

स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम

By INA News Desk
Sep 16, 2026 - 19:49
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Education News: हरदोई में निजी स्कूलों पर सख्ती- फीस बढ़ोतरी, ड्रेस-पुस्तकों और वाहन सत्यापन को लेकर डीएम के कड़े निर्देश

हरदोई। स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अनुपालन को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि, ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों की खरीद तथा स्कूली वाहनों के चालक-परिचालकों के पुलिस सत्यापन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि का प्रस्ताव नियमानुसार फीस निर्धारण समिति के समक्ष कम से कम 60 दिन पहले प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की ड्रेस में पांच वर्ष से पहले बदलाव नहीं किया जाए।

  • किसी एक दुकान से किताबें खरीदने का दबाव नहीं

डीएम ने निर्देश दिया कि विद्यालय अभिभावकों को आवश्यक पाठ्य पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराएं। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से किताबें खरीद सकेंगे। किसी एक निश्चित दुकान से किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी तरह यूनिफॉर्म के लिए भी किसी एक दुकान को निर्धारित न करने के निर्देश दिए गए।

  • अनधिकृत फीस वसूली पर रोक

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवेश के नाम पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत शुल्क नहीं लिया जाए। एनुअल डे, एनुअल फीस या अन्य किसी भी नाम से अनावश्यक अथवा अतिरिक्त शुल्क भी न वसूला जाए। अभिभावकों से केवल नियमानुसार अनुमन्य शुल्क ही लिया जाए और फीस व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता रखी जाए।

  • स्कूली वाहनों का सत्यापन नहीं कराया तो होगी कार्रवाई

बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि कुछ विद्यालयों ने अभी तक अपने चालक एवं परिचालकों के पुलिस सत्यापन की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इस पर डीएम ने संबंधित विद्यालयों को तत्काल सत्यापन कराकर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में सत्यापन की सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित विद्यालयों के वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर वाहन सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

  • अगली बैठक में देना होगा फीस स्ट्रक्चर

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अगली बैठक में सभी विद्यालय अपना फीस स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि शुल्क संरचना की नियमानुसार समीक्षा की जा सके। बैठक में अनुपस्थित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रतिनिधियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में शासन एवं अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और अभिभावकों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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