Hardoi News: महिला की पोती के साथ कुकृत्य करने में 20 साल की कठोर सजा सुनाई
थाना बेहटा गोकुल पर मु0अ0सं0 317/23 धारा 376AB भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया ग....
By INA News Hardoi.
27 जुलाई 2023 को महिला द्वारा थाना बेहटा गोकुल पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रमाकान्त पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम कलवारी थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई द्वारा महिला की पोती के साथ गलत कार्य किया गया। इस संबंध में थाना बेहटा गोकुल पर मु0अ0सं0 317/23 धारा 376AB भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
इस अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप मंगलवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद हरदोई धारा 376AB भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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