Hardoi News: दहेज हत्या मामले में दोषी धन्नजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा
स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही पूर्ण हुई। दिनांक 29.05.2025 को न्याया...
By INA News Hardoi.
दिनांक 07.12.2018 को व्यक्ति द्वारा कोतवाली शहर, हरदोई में लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त धन्नजय सिंह, पुत्र हरिनाथ सिंह, निवासी मोहल्ला राधानगर, बिलग्राम चुंगी, कोतवाली शहर, जनपद हरदोई, ने व्यक्ति की पुत्री की अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए उसकी हत्या कर दी। इस मामले में थाना कोतवाली शहर में मुकदमा संख्या 816/18, धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप अभियोजन की कार्यवाही पूर्ण हुई। गुरूवार को न्यायालय ADJ - 3RD, जनपद हरदोई द्वारा मुकदमा संख्या 816/18, धारा 302 भादवि के तहत सुनवाई करते हुए अभियुक्त धन्नजय सिंह को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण:
नाम: धन्नजय सिंह, पुत्र हरिनाथ सिंह
पता: मोहल्ला राधानगर, बिलग्राम चुंगी, कोतवाली शहर, जनपद हरदोई
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