Hardoi News : अपहरण के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माना
बताया कि उसकी बेटी अंशिका क्रीसेंट अकैडमी में के जी में पढ़ती थी। 9 नवंबर 2012 को सुबह आठ बजे स्कूल बस से गई थी। लेकिन जब वह वापस नहीं आई ..
रिपोर्ट : (अम्बरीष कुमार सक्सेना)
By INA News Hardoi.
हरदोई : अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने शुक्रवार को एक फैसले में एक मासूम बालिका को फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में आरोपित तीन लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।जज ने इन आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता कृपाल सिंह राठौड़ व वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकी सिंह गौर ने बताया कि थाना कोतवाली शहर के लक्ष्मीपुरवा निवासी राघवेंद्र सिंह वह मुकेश सिंह दोनों सगे भाई और उनके रिश्तेदार मनोज उर्फ डिंपल निवासी ग्राम सिकंदरपुर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज ने एक पांच वर्षीय मासूम बालिका अंशिका अग्रवाल का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता मोहित अग्रवाल ने दर्ज कराई।
बताया कि उसकी बेटी अंशिका क्रीसेंट अकैडमी में के जी में पढ़ती थी। 9 नवंबर 2012 को सुबह आठ बजे स्कूल बस से गई थी। लेकिन जब वह वापस नहीं आई सभी लोग घबरा गए और स्कूल फोन किया तो पता चला कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलील को सुनकर तीनों आरोपियों पर जुर्म साबित पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
What's Your Reaction?











