Hardoi News: हरदोई के मल्लावां में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत 27 साल बाद तीन अभियुक्तों को 3-3 वर्ष की सजा
09 जुलाई 1998 को पीड़ित द्वारा थाना मल्लावां में शिकायत दर्ज की गई थी कि अभियुक्त सैय्यद पुत्र मदारु, अफसर पुत्र नन्हे, और फरीद पुत्र फैय्याज, निवासी ग्राम मटिया...
By INA News Hardoi.
हरदोई : थाना मल्लावां पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को 3-3 वर्ष के कारावास और 5700 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा 1998 के एक मारपीट के मामले में दी गई।
09 जुलाई 1998 को पीड़ित द्वारा थाना मल्लावां में शिकायत दर्ज की गई थी कि अभियुक्त सैय्यद पुत्र मदारु, अफसर पुत्र नन्हे, और फरीद पुत्र फैय्याज, निवासी ग्राम मटियामऊ, थाना मल्लावां, जनपद हरदोई, ने उनके साथ मारपीट की। इस शिकायत के आधार पर थाना मल्लावां में मुकदमा संख्या 192/98, धारा 452/352/323/34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Also Click: Hardoi News: हरदोई के हरपालपुर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शालू सिंह गिरफ्तार
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल द्वारा सशक्त पैरवी और अभियोजन की कार्यवाही के परिणामस्वरूप, दिनांक 02 जून 2025 को न्यायालय ACJ (SD) 3rd, जनपद हरदोई ने तीनों अभियुक्तों—सैय्यद, अफसर, और फरीद—को 3 वर्ष के कारावास और 5700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
दोषसिद्ध अभियुक्तों का विवरण:
- सैय्यद, पुत्र मदारु, निवासी ग्राम मटियामऊ, थाना मल्लावां, जनपद हरदोई
- अफसर, पुत्र नन्हे, निवासी ग्राम मटियामऊ, थाना मल्लावां, जनपद हरदोई
- फरीद, पुत्र फैय्याज, निवासी ग्राम मटियामऊ, थाना मल्लावां, जनपद हरदोई
पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी अपराध की सूचना तुरंत नजदीकी थाने में दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
What's Your Reaction?











