Agriculture News: किसानों के लिए बड़ी राहत- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़कर 10 सितंबर; 62,582 किसानों ने कराया बीमा
उप कृषि निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने किसान भाइयों को सूचित किया है कि कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत
Hardoi: उप कृषि निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने किसान भाइयों को सूचित किया है कि कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अपनी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दिया गया है। जनपद में अब तक 62,582 किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया जा चुका है। किसान भाई उक्त योजना के अंतर्गत दैवीय आपदा से फसलों को बीमित कर अपने जोखिम को कम कर सकते हैं।
जिन गैर ऋणी किसान भाइयों को फसल का बीमा कराना है, वे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। दैवीय आपदा से होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए 72 घंटे के अंदर भारत सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है। इसके उपरांत सत्यापन के बाद फसल क्षति के आधार पर क्षतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि धान की प्रीमियम धनराशि ₹1,646, तिल की ₹1,076, उर्द की ₹768, मक्का की ₹942, ज्वार की ₹808, मूंगफली की ₹1,440 एवं बाजरा की ₹730 प्रति हेक्टेयर है। कृषि विभाग ने किसान भाइयों से अपील की है कि निर्धारित अंतिम तिथि 10 सितंबर 2026 से पूर्व अपनी फसलों का बीमा अवश्य करा लें, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली संभावित फसल क्षति के जोखिम को कम किया जा सके।
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