Hardoi : हरदोई में हत्या मामले में प्रेमसागर उर्फ बैजू को आजीवन कारावास की सजा

हरदोई पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अच्छी जांच और अभियोजन के जरिए सफलता हासिल की। थाना मझिला के मुकदमा संख्या 319/18 धारा 302 आईपीसी में आरोपी प्रेमसागर उ

Feb 3, 2026 - 21:32
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Hardoi : हरदोई में हत्या मामले में प्रेमसागर उर्फ बैजू को आजीवन कारावास की सजा
Hardoi : हरदोई में हत्या मामले में प्रेमसागर उर्फ बैजू को आजीवन कारावास की सजा

हरदोई पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अच्छी जांच और अभियोजन के जरिए सफलता हासिल की। थाना मझिला के मुकदमा संख्या 319/18 धारा 302 आईपीसी में आरोपी प्रेमसागर उर्फ बैजू पुत्र हीरालाल को सत्र न्यायाधीश हरदोई ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। आरोपी पर वादी के भाई के साथ मारपीट करके उसकी मौत का आरोप था। चंदन कुमार सिंह और पैरोकार अंशुमान यादव ने मुकदमे में पैरवी की।

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