Hardoi : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी से लुटेरे को साढ़े तीन साल की सजा
मामले की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 को हुई, जब पीड़ित ने थाना शाहाबाद में तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त ने उससे नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। इस शिकायत के आधार पर थाना शाहाबाद में मुकद
हरदोई : जिले की शाहाबाद पुलिस और अभियोजन विभाग ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक और सफलता हासिल की है। इस अभियान के अंतर्गत थाना शाहाबाद में दर्ज एक लूट के मामले में अभियुक्त वीरपाल, पुत्र जदुनाथ, निवासी ऊँचा टीला, थाना सांडी, जनपद हरदोई, को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष 6 माह के कारावास और 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला 1 अगस्त 2025 को हरदोई की CJSDFTC कोर्ट द्वारा सुनाया गया।
मामले की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 को हुई, जब पीड़ित ने थाना शाहाबाद में तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त ने उससे नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। इस शिकायत के आधार पर थाना शाहाबाद में मुकदमा संख्या 507/21, धारा 392 भादवि (भारतीय दंड संहिता) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की और विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत शाहाबाद पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने मामले में सशक्त और प्रभावी पैरवी की। अभियोजन विभाग ने सुनियोजित ढंग से कार्यवाही को आगे बढ़ाया, जिसमें साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को मजबूती से प्रस्तुत किया गया। इस समर्पित प्रयास का परिणाम यह रहा कि 1 अगस्त 2025 को CJSDFTC कोर्ट, हरदोई ने अभियुक्त वीरपाल को दोषी ठहराते हुए उसे 3 वर्ष 6 माह की सजा और 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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