Hardoi : माधौगंज में महिला की हत्या का खुलासा, आरोपी कमलजीत गिरफ्तार
14 जुलाई 2025 को सुबह इकसई गांव के बाहर खेत में एक महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव की पहचान रानी उर्फ गंगा के रूप में हुई, जि
हरदोई जिले के माधौगंज थाना क्षेत्र के इकसई गांव के बाहर 14 जुलाई 2025 को एक महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव की पहचान रानी उर्फ गंगा, पत्नी रामौतार, निवासी इकसई, थाना माधौगंज, हरदोई के रूप में की। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। इस मामले में पीड़िता के पति रामौतार, पुत्र विशंभर, निवासी इकसई, की शिकायत पर थाना माधौगंज में मामला संख्या 182/25, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
14 जुलाई 2025 को सुबह इकसई गांव के बाहर खेत में एक महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव की पहचान रानी उर्फ गंगा के रूप में हुई, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। प्रारंभिक जांच में यह हत्या का मामला प्रतीत हुआ। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित कर जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए। फील्ड यूनिट ने साक्ष्य एकत्र किए, और शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। माधौगंज थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान कमलजीत उर्फ हैप्पी सिंह, पुत्र मेवासिंह, निवासी ग्राम कुकुही, थाना कछौना, हरदोई, का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे 14 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कमलजीत ने बताया कि उसका रानी के साथ अवैध संबंध था। रानी उससे पैसे और जेवर की मांग कर रही थी, जिसके चलते 13 जुलाई 2025 की शाम को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर कमलजीत ने रानी के सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से रानी का मोबाइल फोन बरामद किया।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में शामिल थे:
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थानाध्यक्ष विजय कुमार, माधौगंज थाना, हरदोई
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उपनिरीक्षक आशीष त्यागी, माधौगंज थाना, हरदोई
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हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, माधौगंज थाना, हरदोई
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कांस्टेबल हेमंत, माधौगंज थाना, हरदोई
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है, और अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बरामद सामग्री
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एक मोबाइल फोन (मृतका का)
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो हत्या से संबंधित है। इस धारा के तहत दोषी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यह नया आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ले चुका है। इस तरह के गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक जांच और घटनास्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। पुलिस ने आरोपी कमलजीत उर्फ हैप्पी सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, और जांच में अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इस घटना से इकसई गांव और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है और शांति बनाए रखने के लिए सक्रिय है।
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