Hardoi: जिला कारागार हरदोई का निरीक्षण, बंदियों को अधिकारों और प्ली-बार्गेनिंग की दी जानकारी
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष
हरदोई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई रीता कौशिक के संरक्षण एवं अनुमति से सोमवार को जिला कारागार हरदोई में निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्मिता गोस्वामी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया तथा बंदियों को उनके अधिकारों एवं प्ली-बार्गेनिंग (Plea Bargaining) के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदी, जो निजी अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं, वे कारागार अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण उनके मुकदमों की निःशुल्क पैरवी के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने बंदियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और जेल प्रशासन को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने सभी बैरकों में पर्याप्त मात्रा में घड़ों में शीतल पेयजल उपलब्ध कराने तथा पर्याप्त संख्या में पंखे लगाए जाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला कारागार अधीक्षक अमन कुमार सिंह, जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर अमर कुमार सिंह, अलका, अनीश यादव, नरेश चन्द्र, सुखलाल, लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार मिश्रा, देवेन्द्र कुमार सिंह, अजय त्रिपाठी, मुकुल शुक्ला तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी उपस्थित रहे।
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