Hardoi: जिला कारागार हरदोई में विधिक जागरूकता शिविर, बंदियों को बताए गए अधिकार व प्ली-बारगेनिंग की जानकारी। 

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा रीता कौशिक (जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा

Feb 13, 2026 - 17:01
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Hardoi: जिला कारागार हरदोई में विधिक जागरूकता शिविर, बंदियों को बताए गए अधिकार व प्ली-बारगेनिंग की जानकारी। 

हरदोई: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा रीता कौशिक (जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई) के संरक्षण व अनुमति से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में जिला कारागार हरदोई में निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काव्या सिंह ने जेल का निरीक्षण करते हुए बंदियों को उनके अधिकारों तथा प्ली-बारगेनिंग के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बंदियों को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

न्यायाधीश ने बताया कि जो बंदी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हैं, वे कारागार अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर के दौरान बंदियों से उनकी समस्याएं भी जानी गईं और जेल प्रशासन को उनके निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस मौके पर कारागार अधीक्षक अमन कुमार सिंह, डिप्टी जेलर अनीश यादव, अमर कुमार सिंह, नरेश चन्द्र, लीगल एड डिफेंस काउंसिल अजय त्रिपाठी तथा लिपिक अभिषेक अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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