Shiva Sharma Murder Case - मॉडल श्रद्धा दुबे समेत तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच जारी
लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामले में सीजेएम कोर्ट ने मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और चालक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। फोन की फॉरेंसिक जांच जारी है।
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राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित कारोबारी एवं कैफे संचालक शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और वाहन चालक तनवीर उर्फ दानिश को अदालत से बड़ा कानूनी झटका लगा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत ने मामले की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर आरोपियों को राहत देने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं और इस मामले का ट्रायल सत्र न्यायालय (Sessions Court) के अधिकार क्षेत्र में आता है।
दूसरी ओर, इस मामले में तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे और अन्य आरोपियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) भेज दिया है। पुलिस का मानना है कि मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री, डिलीट किए गए डेटा और ऑडियो क्लिप्स के फॉरेंसिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हो सकेगा कि 9 अक्टूबर की रात अवध ग्रीन अपार्टमेंट में वास्तव में क्या हुआ था।
नागपुर से हुई थी गिरफ्तारी, 10 दिन की न्यायिक हिरासत
घटना के बाद से ही श्रद्धा दुबे अपनी बहन और चालक के साथ फरार चल रही थी, जिस पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर तीनों को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था।
ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाने के बाद जांच अधिकारियों ने आरोपियों से गहन पूछताछ की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि फरारी के दौरान किन लोगों ने आरोपियों को आर्थिक या लॉजिस्टिक मदद पहुंचाई और वे किन-किन ठिकानों पर ठहरे थे।
- क्या है पूरा मामला?
उल्लेखनीय है कि 28 वर्षीय शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को हजरतगंज थाना क्षेत्र के बालू अड्डा, प्राग नारायण रोड स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की बालकनी से गिरकर संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। शुरुआत में इसे दुर्घटना के नजरिए से देखा गया था, लेकिन मृतक की मां रंजना शर्मा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे, चालक तनवीर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
परिजनों का आरोप है कि शिवा के साथ पहले मारपीट और प्रताड़ना की गई और फिर उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया गया। वहीं, आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि शिवा ने स्वयं बाथरूम की बालकनी से छलांग लगाई थी। अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद अब आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा और उन्हें नियमित जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रुख करना पड़ेगा।
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