Lucknow : यूपी रेरा पोर्टल पर क्यूपीआर अपलोड करने की विंडो 1 अप्रैल से खुलेगी, प्रमोटरों को समय पर जानकारी देने के निर्देश
रेरा अधिनियम की धारा 11(1) के तहत हर प्रमोटर के लिए यह अनिवार्य है कि वह हर तिमाही के बाद अपनी परियोजना से जुड़ी जानकारियां वेबसाइट पर अपडेट करे। नियमों का पालन न करना अधिनियम का उल्लंघन मा
उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) अपलोड करने हेतु पोर्टल की विंडो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक खोलने का निर्णय लिया है। यूपी रेरा ने सभी प्रमोटरों को निर्देश दिया है कि मार्च के अंत में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अपनी परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी तय समय-सीमा के भीतर पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि क्यूपीआर अपलोड करना केवल एक नियम नहीं है, बल्कि यह रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे घर खरीदने वालों को निर्माण की वास्तविक स्थिति और जरूरी स्वीकृतियों की सही जानकारी मिल सकेगी।
रेरा अधिनियम की धारा 11(1) के तहत हर प्रमोटर के लिए यह अनिवार्य है कि वह हर तिमाही के बाद अपनी परियोजना से जुड़ी जानकारियां वेबसाइट पर अपडेट करे। नियमों का पालन न करना अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है, जिसके तहत परियोजना लागत का पांच प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यूपी रेरा ने प्रमोटरों को चेतावनी दी है कि वे इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें। हाल ही में लखनऊ के दो प्रमोटरों पर क्यूपीआर जमा न करने के कारण भारी जुर्माना लगाया गया है, जिनमें अर्पिता इन्फिनिटी और गणपति स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
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