Hardoi News: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसम्बर को प्रस्तावित:- अपर जिला जज
राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मामले....
हरदोई। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वाधान व जनपद न्यायाधीश के कुशल निर्देशन में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसम्बर 2024 को प्रस्तावित है।
उन्होने बताया है कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, विद्युत एवं जल बिल (अशमनीय वादों को छोड़कर), सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों को निस्तारित किया जायेगा।
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