सपा विधायक से जुड़े भवन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, 15 दिन में निर्माण हटाने का आदेश
सम्भल के डेरा सराय में बिना नक्शा पास कराए बने तीन मंजिला भवन को ढहाने का नोटिस जारी। सपा विधायक से जुड़े इस भवन को 15 दिन में हटाने का आदेश दिया गया है।
Report : उवैस दानिश, सम्भल
शहर के डेरा सराय इलाके में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित तीन मंजिला भवन को लेकर विनियमित क्षेत्र प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने भवन के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्ष को 15 दिन के भीतर निर्माण स्वयं हटाने का आदेश दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नोटिस भवन पर चस्पा कर दिया।
प्रशासनिक नोटिस में सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद का नाम मुतवली के तौर पर दर्ज है। वहीं मौ. आरिफ पुत्र अय्यूब अहमद उर्फ छिद्दा पहलवान और अय्यूब अहमद पुत्र मकबूल अहमद को किरायेदार के रूप में दर्शाया गया है। करीब 53×60 फीट क्षेत्रफल में बने तीन मंजिला भवन के निर्माण को बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किया गया बताया गया है।
रिकॉर्ड के मुताबिक अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। मामले में सुनवाई के बाद 5 फरवरी 2026 को निर्माण गिराने का आदेश पारित किया गया। इसके खिलाफ 17 मार्च को अपील की गई, जिसे 11 अगस्त 2026 को खारिज करते हुए पूर्व आदेश बरकरार रखा गया।
अब 18 अगस्त को जारी नोटिस में 15 दिन के भीतर निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन द्वारा भवन गिराने और खर्च की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस की मौजूदगी में नोटिस चस्पा होने के बाद इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
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